Mon. Dec 16th, 2024
    IRCTC घोटाला मामला: लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट का आदेश

    नयी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ऊपर चल रहे भारत रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) घोटाला मामले में जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाया है।

    सीबीआई द्वारा दायर किये गए मामले की सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट मे एक जवाब दायर किया जिसमे उसने मामले में सभी आरोपी की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया है।

    कोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव और उनकी माँ राबड़ी देवी की अंतिम जमानत को भी 28 जनवरी तक बढ़ा दिया है।

    प्रवर्तन निदेशालय ने IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ और कुछ लोगों का भी नाम लिया था। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट पिछले साल 16 अप्रैल को दायर की थी और कहा था कि इन सबके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

    लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा, सीबीआई ने चार्जशीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, अग्रवाल, तत्कालीन IRCTC के प्रबंध निदेशक पीके गोयल और तत्कालीन IRCTC निदेशक राकेश सक्सेना का भी नाम लिया था।

    चार्जशीट में अन्य नामों में IRCTC के समूह महाप्रबंधक वीके अस्थाना और आरके गोयल और सुजाता होटल के निदेशक और चाणक्य होटल के मालिक-विजय कोचर और विनय कोचर शामिल हैं।

    गौरतलब है कि 19 दिसंबर, 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू प्रसाद को इस मामले में जमानत दे दी थी। राजद सुप्रीमो, जो इस समय चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं, अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।

    By साक्षी बंसल

    पत्रकारिता की छात्रा जिसे ख़बरों की दुनिया में रूचि है।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *