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    पैन कार्ड

    सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्ट टैक्स(सीबीडीटी) ने पैन कार्ड के नये रूल बना दिये हैं जो 5 दिसंबर से लागू होंगे।

    सीबीडीटी के अनुसार, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 295 और सेक्शन 139ए में लिखी जाने वाली पावर के हिसाब से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्ट टैक्स यहाँ इनकम टैक्स रूल्स में बदलाव लाते हुए कुछ रूल्स बना रहा है।

    1) एक साल में 2.5 लाख या उसके ज्यादा का ट्रांसक्शन करने वाले इंसान को पैन कार्ड लेना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन 31 मई से पहले ही डालनी होगी।

    2) अगर कोई इंसान जिसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं हैं और वो 2.5 लाख या उसके ज्यादा का ट्रांसक्शन में आता है तो उसे उसे 31 मई से पहले ऐसा बाकि आने वाले साल के लिए करना पड़ेगा।

    3) अगर साल में उनके व्यापर में 5 लाख से ज्यादा की कमाई नहीं हो रही तो भी उन्हें पैन कार्ड लेना पड़ेगा। ये आयकर विभाग को फाइनेंसियल ट्रांसक्शन देखने में मदद करेगा और टैक्स बेस बढ़ाने में सहायक होगा।

    4) अगर कोई इंसान एमडी, डायरेक्टर, सीईओ, पार्टनर, ट्रस्टी, फाउंडर, ऑथर है और उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं हैं तो उसे 31 मई से पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।

    5) पहले पैन कार्ड में पिता का नाम देना जरूरी था मगर अब ऐसा नहीं हैं। अगर किसी की माँ सिंगल पैरेंट है तो उन्हें पिता का नाम देने की जरूरत नहीं है। फ़िलहाल पैन कार्ड में पिता का नाम देना जरूरी है।

    By साक्षी बंसल

    पत्रकारिता की छात्रा जिसे ख़बरों की दुनिया में रूचि है।

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