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    "द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर" विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुपम खेर की फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग को किया खारिज

    इतने विवाद और कड़ी निंदा के बाद आखिरकार “द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर” से जुड़े लोगों को अब कुछ राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बायोपिक के ट्रेलर पर प्रतिबन्ध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकर्ता जिन्होंने ये इलज़ाम लगाया था कि इस फिल्म के जरिये पूर्व प्रधानमंत्री की छवि को मैला करने की कोशिश की गयी है, उन्हें कोर्ट ने डिवीज़न बेंच के पर जाने का आदेश दिया था।

    आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने ये भी इलज़ाम लगाया था कि ये ट्रेलर बाकी देशो से विदेशी संबंधो को खतरे में डाल रहा है और देश की ‘संप्रभुता और अखंडता’ को प्रभावित कर रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कैसे ये ट्रेलर, सिनेमैटोग्राफी अधिनियम के नियम 38 का उल्लंघन करता है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जैसे जीवित लोगों को उनकी सहमति के बिना दर्शाता है।

    ऊपर से, कांग्रेस के भी काफी सदस्यों ने इसे भारतीय जानता पार्टी का प्रचार-प्रसार बताते हुए ये इलज़ाम लगाया है कि लोक सभा चुनाव आने से पहले ये पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बाद में कांग्रेस ने अपने सदस्यों के लिए आदेश जारी किया था कि वे फिल्म के बारे में अगली सूचना आने तक कुछ ना बोले।

    इस फिल्म में, अनुपम खेर और अक्षय खन्ना ने मुख्य किरदार निभाया है।

    By साक्षी बंसल

    पत्रकारिता की छात्रा जिसे ख़बरों की दुनिया में रूचि है।

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