जोधपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी, तब्बू और दुष्यंत सिंह को 1998 में हुए काले हिरन के अवैध शिकार के मामले में एक नोटिस जारी किया है। ये फैसला तब आया जब राज्य सरकार ने स्थानीय कोर्ट द्वारा मामले में अभिनेताओं को बरी किए जाने वाले फैसले को चुनौती दी।
समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से इस खबर को साझा किया। उन्होंने ट्वीट किया-“काला हिरन अवैध शिकार मामला: राज्य सरकार के स्थानीय कोर्ट द्वारा अभिनेताओं को बरी करने के फैसले को चुनौती देने के बाद, जोधपुर हाई कोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी, तब्बू और दुष्यंत सिंह को जारी किया नोटिस।”
Black Buck Poaching case: Jodhpur High Court issues a notice to Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Neelam Kothari, Tabu and Dushyant Singh on an appeal by state govt challenging their acquittal in the case by a local court. #Rajasthan pic.twitter.com/ugq6ncUn6n
— ANI (@ANI) March 11, 2019
सैफ, सोनाली, नीलम, तब्बू और दुष्यंत को पिछले साल अप्रैल में इस मामले से बरी कर दिया गया था। वही दूसरी तरफ, सलमान खान पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें 10,000 रूपये के जुरमाना के साथ साथ पांच साल की सजा भी सुनाई गयी थी।
हालांकि, जोधपुर सेंट्रल जेल में दो रात गुजारने के बाद, उन्हें 50,000 रुपये के बॉन्ड पर और एक ही राशि के दो जमानतदार देने पर जमानत मिल गयी। सजा के खिलाफ उनकी अपील की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
फ़िल्मी सितारों को जोधपुर के पास कांकाणी गाँव में 1-2 अक्टूबर, 1998 की रात को काले हिरन का अवैध शिकार करने के इलज़ाम में दोषी पाया गया था। उन दिनों वह लोग, सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, काले हिरन का शिकार करना, जो कि एक दुर्लभ प्रजाति है, एक दंडनीय अपराध है।