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कन्हैया कुमार के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को नहीं मिली दिल्ली कोर्ट से स्वीकृति

दिल्ली सरकार ने जेएनयू राजद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए किसी भी निर्णय पर पहुचाने के लिए एक महीने का वक्त मांगा हैं।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावतमे आप सरकार को तय समय सीमा के सात उचित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया हैं।

दिल्ली पुलिस के विशेष शाखा के डीसीपी प्रमोद कुशवाह ने पहले अदालत से कहा था कि एजेंसी ने पहले ही अनुमति के लिए दिल्ली सरकार को अनुरोध भेज दिया हैं। उन्होने कहा कि मंजूरी लेना एक प्रशासनिक प्रक्रिया हैं और इसके बिना भी आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता हैं।

दिल्ली पुलिस ने अदालत से पहले ही कहा था कि कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों की मंजूरी मिलनी बाकी हैं और इससे मिलने में दो से तीन महीने का समय लग सकता हैं।

पुलिस ने कुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दखिल अदालत में दायर करते हुए कहा कि वह नो फरवरी 2016 में जेएनयू परिसर में हुए समारोह में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होने राजविरोधी नारों का समर्थन किया।

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