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    नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को कहा कि उसने एफसीआरए नियमों के कथित उल्लंघन के लिए मुंबई स्थित एनजीओ ‘लायर्स कलेक्टिव’ और उसके अध्यक्ष आनंद ग्रोवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के अनुसार, एजेंसी ने इस संबंध में गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, इनके खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करने, आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।

    एफआईआर में एनजीओ के अज्ञात अधिकारियों, निजी व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारी के नामों का उल्लेख है।

    गृह मंत्रालय की शिकायत कहती है कि एनजीओ को सामाजिक गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया गया था और इसने 2006-07 से 2014-15 तक 32.39 करोड़ रुपये की संपत्ति प्राप्त की। हालांकि एफसीआरए के उल्लंघन के बारे में 2010 में पता चला।

    शिकायत के अनुसार, 2016 में 19 जनवरी से 23 जनवरी के बीच एनजीओ के कार्यालय परिसरों में जांच और ‘लायर्स कलेक्टिव’ द्वारा दाखिल प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी।

    नवंबर 2016 में, गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत ‘लायर्स कलेक्टिव’, का पंजीकरण रद्द कर दिया था, ताकि यह संगठन विदेश से धन प्राप्त न कर सके।

    इस वर्ष मई में, सर्वोच्च न्यायालय ने कथित उल्लंघन के लिए एनजीओ के खिलाफ एक नोटिस जारी किया था।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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