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    मेघालय: सुप्रीम कोर्ट ने बचाव कार्य पर कहा-'प्रयास करते रहो, चमत्कार होते हैं'सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार को अवैध खनन का दोषी ठहराते हुए कहा:अब और वक़्त नहीं मिलेगा

    मेघालय में कुछ दिनों से चल रहे अवैध खनन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि वे इसे रोकने में पूरी तरह से विफल रहे।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा-“हाल ही में हुई घटना से पता चलता है कि प्रतिबन्ध लगने के बाद भी राज्य में अवैध खनन होता है और राज्य हो सकता है इसका समर्थन ना करता हो मगर वे अवैध खनन को रोकने में नाकामयाब हो गया है।”

    मेघालय सरकार 2014 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद भी कोयले के परिवहन के लिए समय मांग रही है। राज्य ने कोर्ट से कहा कि कोयला एनजीटी के प्रतिबन्ध से पहले ही निकाला जा चुका था।

    2014 में, एनजीटी ने खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन निकाले गए कोयले के परिवहन की अनुमति दी थी। खनन कंपनियों ने 2015 में गुहार लगाई थी जब परिवहन रोक दिया गया और जभी से वे लोग कोयले के परिवहन के लिए समय मांग रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा-“इतना समय देने के बाद भी, आप लोग और वक़्त मांग रहे हैं और इसका मतलब ये है कि अवैध खनन अभी तक चल रहा है।”

    रिपोर्ट के मुताबिक, मेघालय के कोयला खदान मालिकों को राज्य के शीर्ष राजनेताओं का समर्थन प्राप्त है। नागरिक समाज समूहों द्वारा तैयार की गई नागरिक रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस के विंसेंट पाला, कॉनराड संगमा सरकार के चार मंत्री और सात गैर-राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के विधायकों सहित कई राजनेता या तो कोयला व्यापारी हैं या उनके परिवारों के व्यावसायिक हित हैं खनन। इनमें सबसे प्रमुख हैं, किरमान शियाला, खलहरीट के कानूनविद्, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के मुख्यालय और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख कैबिनेट मंत्री।

    By साक्षी बंसल

    पत्रकारिता की छात्रा जिसे ख़बरों की दुनिया में रूचि है।

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