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    उच्च न्यायालय के समक्ष खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा छूट पर रोक लगाने के अपने फैसले के बाद, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अदालत को बताया कि शराब की दुकानों द्वारा भारी छूट देना कुछ लोगों द्वारा “एकाधिकार” (monopoly) करने का एक प्रयास था।

    “सरकार ने पाया कि दिल्ली में शराब पर छूट से शहर को नशे में नहीं ढकेला जा सकता सकता है। इस नीतियों का बार-बार दुरुपयोग किया जा रहा ताकि लोगों को आकर्षित और लालच दिया जा सके। इसे एकाधिकार के उपाय के रूप में भी इस्तेमाल किया रहा थ , ” सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दिया। आयुक्त, आबकारी द्वारा पारित 28 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं, जिसमें कहा गया था कि छूट के कारण शराब की दुकानों के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा होने से कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों  को परेशानी हो रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की छूट से बाजार में अस्वस्थ्यता पैदा हो रही है।

    फैसले पर रोक का विरोध करते हुए सरकार ने अदालत से कहा कि यदि याचिकाकर्ता अपने मामले में सफल हो जाते हैं तो लाइसेंस शुल्क को समायोजित किया जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि अदालत को कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार की औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए।

    न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा शुक्रवार शाम तक जवाबी हलफनामा दाखिल करे सरकार और याचिकाकर्ताओं से एक दिन बाद जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए सोमवार का दिन सूचीबद्ध किया।

    अदालत के समक्ष याचिका में लाइसेंस धारकों ने तर्क दिया है कि शराब नीति और निविदा ने स्पष्ट रूप से छूट देने की अनुमति दी थी, लेकिन बिना कुछ सुने, इसे प्रतिबंधित करने का आदेश 28 फरवरी को पारित किया गया। व्यापार करने की मौलिक नीति को बीच में ही नहीं बदला जा सकता है और वह भी जब भारी लाइसेंस फीस ले ली गई है और ली जाएगी। याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि पिछले दो दिनों में बिक्री में काफी गिरावट आई है और कारोबार अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वापस चला गया है।

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