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    शिवसेना ने बुधवार को मांग की कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और आरोप लगाया कि राज्य में “राजनीतिक अस्थिरता” पैदा करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में, शिवसेना ने दावा किया कि राज्यपाल का व्यवहार “संविधान के खिलाफ” है।

    नारदा रिश्वत मामले में सोमवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और टीएमसी के पूर्व नेता सोवन चटर्जी की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी के बाद ये आरोप लगे हैं।

    शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसी को विधायकों की गिरफ्तारी के लिए अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत होती है लेकिन “उन्होंने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली”। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कहना है कि उन्होंने सीबीआई को विधायकों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी।

    शिवसेना ने दावा किया कि केंद्र ने राज्यपाल को एक महिला मुख्यमंत्री को “प्रताड़ित” करने का काम सौंपा और कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। बंगाल में हो रही घटनाएं इस लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं और संविधान को खराब कर रही हैं।

    पार्टी ने नोट किया कि आरोपी नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए थे और कहा कि यह एक गंभीर मामला है, लेकिन साथ ही यह भी पूछा कि रिश्वत लेने के आरोपी टीएमसी नेताओं में से मुकुल रॉय और सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? इसलिए कि रॉय और अधिकारी अब भाजपा के नेता हैं।

    अपने संपादकीय में, शिवसेना ने दावा किया कि भाजपा राज्य विधानसभा चुनावों में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसलिए उसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करना जारी रखा है। संपादकीय में कहा गया है, ‘इस पूरे झगड़े में प्रधानमंत्री मोदी का नाम खराब हो रहा है’। “सोमवार को कोलकाता में जो हुआ वह देश की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है”।

    सीबीआई ने सोमवार सुबह कोलकाता से हाकिम, मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। चटर्जी ने 2019 में भाजपा में शामिल होने के लिए तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन मार्च में भगवा पार्टी भी छोड़ दी थी। उन्होंने इस साल चुनाव नहीं लड़े थे। आरोपियों को पहले जमानत दे दी गई थी लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार की देर रात सुनवाई के दौरान  जमानत पर रोक लगा दी थी।

    By दीक्षा शर्मा

    गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से LLB छात्र

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