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    SUPREME COURT

    नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)| शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक देवेंद्र सहरावत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सहरावत को दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराते हुए एक नोटिस भेजा, जिसे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

    न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने सहरावत के वकील से कहा कि अयोग्यता नोटिस पर कार्यवाही के दौरान विधायक विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपने मुद्दे उठा सकते हैं।

    इसके बाद सहरावत के वकील ने याचिका वापस ले ली।

    सहरावत के अलावा आप के एक और विधायक अनिल वाजपेयी को भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद नोटिस दिया गया है।

    सहरावत को नोटिस तब मिला जब आप नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल से संपर्क किया और उन्हें दो विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की।

    पार्टी ने दलबदल कानून के तहत सहरावत और वाजपेयी को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए दिल्ली विधानसभा सचिवालय के समक्ष अनुरोध किया था।

    सहरावत और वाजपेयी को मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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