सरकार ने आज सभी श्रेणियों के होटलों पर लगने वाले जीएसटी को स्पष्ट किया है। इसके तहत 1000 रूपए से कम वाले होटलो पर कोई जीएसटी नहीं, 1000 से 2500 रूपए तक के होटलों पर 12 फीसदी टैक्स, 2500 रूपए से 7500 रूपए तक के होटलों पर 18 फीसदी टैक्स लगाने का प्रावधान किया है।
इससे पहले यह खबर आ रही थी कि पांच सितारा होटलों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा लेकिन सरकार ने आज इस मुद्दे पर स्पष्टता जारी की है। सरकार द्वारा जारी बयां में कहा गया है कि, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि पांचतारा होटल सहित कोई भी होटल जिसके कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन से कम है, उस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा। इस प्रकार जीएसटी दर के मामले में होटल की स्टार रेटिंग का कोई मतलब नहीं है।’
इस बयान के साथ सरकार ने सभी तरह के होटल सम्बंधित टैक्स पर आने वाली ख़बरों पर भी रोक लगाई है।