अब सरकार जीएसटी के बाद व्यापार को और भी सरल बनाने के लिए एक नया प्रयोग करने जा रही है। सरकार इस प्रयोग के तहत किसी वित्तीय उपकरण जैसे स्टॉक व डेबेंचर की हस्तानंतरण के लिए देश भर में एक समान स्टैम्प ड्यूटि लाने की योजना बना रही है।
जीएसटी के बाद यह व्यापार में सुधार को लेकर सरकार की तरफ से दूसरा बड़ा कदम होगा, जिसके तहत अब स्टॉक व डेबेंचर के ट्रांसफर पर देश भर में एक समान स्टैम्प ड्यूटि की सुविधा होगी। शेयर बाजार में धारक सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं।
इससे जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक अब सरकार का प्रस्ताव तैयार है तथा इसके तहत आने वाले सभी राज्यों ने भी इस प्रस्ताव पर हामी भर दी है। इसके लेकर अब संसद के शीत सत्र में चर्चा की जाएगी। उम्मीद है उसके बाद इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सकेगा।
अधिकारी ने यह बहुत स्पष्ट करते हुए कहा है कि केंद्र के इस कदम के बाद किसी भी राज्य को इससे प्राप्त होने वाले राजस्व को लेकर किसी भी तरह घाटा नहीं उठाना पड़ेगा।
गौरतलब है कि इस तरह कि खरीद फ़रोख्त को लेकर स्टैम्प ड्यूटि देनी होती है, लेकिन इसे अभी तक इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था, इसी वजह से विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दर पर स्टैम्प ड्यूटि पड़ रही थी।
इसके पहले सेबी ने भी सभी राज्यों को सूचित करते हुए कहा था कि वे चाहे तो पूरे देश में एक समान स्टैम्प ड्यूटि का फॉर्मूला अपनाने की ओर आगे बढ़ सकते है। इसके लिए स्टैम्प ड्यूटि एक्ट 1899 में बदलाव होना है।