सतलोक आश्रम के गुरु संत रामपाल दास को हत्या मामले में आज अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। संत रामपाल पर दर्ज एफआईआर नंबर 201, 426, 427 और 443 के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था।
आपको बता दें कि संत रामपाल पर तीन साल पहले देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। तब से रामपाल जेल में बंद था। इससे पहले भी साल 2006 में रामपाल पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। रामपाल पर धारा 323 (1 साल कैद), धारा 353 (3 साल कैद), धारा 186 (3 साल कैद) और धारा 426 (3 माह कैद) के मामले दर्ज हैं।
इससे पहले पंजाब–हरियाणा कोर्ट ने संत रामपाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद संत रामपाल को अदालत में पेश होने को कहा था। संत रामपाल अदालत में नयी आये, और कहा गया कि उनकी तबियत ठीक नहीं है। रामपाल के अदालत ना आने पर हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगायी थी।