नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)| सरकार ने मार्शल द्वीप समूह के साथ एक समझौते को अधिसूचित किया है। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी वाले द्वीप समूहों का इस देश के साथ कर उद्देश्यों के लिए दोनों देशों के बीच बैंकिंग और स्वामित्व जानकारी सहित सूचना के आदान-प्रदान में सक्षम बनाने के लिए समझौता किया गया है।
मार्शल द्वीपसमूह की सरकार के साथ करों (भारत-मार्शल द्वीप समूह टीआईईए) के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक अनुबंध पर मार्शल द्वीप समूह के माजूरो में 18 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “भारत-मार्शल द्वीप समूह टीआईईए को भारत के राजपत्र (असाधारण) में 21 मई, 2019 को अधिसूचित किया गया है।”
यह समझौता कर पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, यह अनुरोध पर सूचना को साझा करने में समर्थ बनाता है। इस समझौते में एक देश के प्रतिनिधियों को दूसरे देश में कर की जांच पड़ताल करने का प्रावधान भी शामिल है।
मंत्रालय ने कहा कि इस अनुबंध से कर के मामलों में जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावी ढांचे की उपलब्धता से भारत और मार्शल द्वीप समूह के बीच आपसी सहयोग में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ कर चोरी और कर बचाव रोकने में मदद मिलेगी।