नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय में आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा ने अपनी चुनावी हार को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिस पर न्यायालय ने शुक्रवार को दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को नोटिस जारी किया।
बिधूड़ी ने चड्ढा को चुनाव में हराया था। न्यायाधीश संजीव नरूला ने चड्ढा की याचिका पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बिधूड़ी और अन्य से जवाब मांगा।
न्यायालय अब इस मामले में 2 सितंबर को सुनवाई करेगा।
न्यायालय ने संबंधित चुनाव अधिकारी को चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया है।
चड्ढा ने कहा कि विजेता उम्मीदवार बिधूड़ी ने ‘जान बूझकर’ बिहार के मुजफ्फरपुर में उनके (बिधूड़ी के) खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के बारे में तथ्यों को छुपाया।
बिधूड़ी के खिलाफ प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा),153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 153 (ए) (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दर्ज की गई थी।
आप नेता ने आरोप लगाया कि बिधूड़ी ने अपनी आय के स्रोत की जानकारी साझा नहीं की है।
याचिका में कहा गया है, “भाजपा नेता ने खुद की, पत्नी की और अपने आश्रितों की आय के संबंध में झूठी जानकारी घोषित की।”
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इसलिए भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने वाले नतीजे को रद्द किया जाए।
याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा वोट हासिल करने वाले चड्ढा को दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचित उम्मीदवार (निर्वाचित प्रतिनिधि) घोषित किया जाए।
बिधूड़ी ने लोकसभा चुनाव में चड्ढा को 3.6 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया था।