कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाई को पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम का भव्य स्वागत करने के लिए कहा है। चिदंबरम को शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है। पार्टी हिरासत से उनके लौटने की तैयारी कर रही है और वह गुरुवार को संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे।
पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में बुधवार को जमानत मिल गई। न्यायमूर्ति आर. भानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता को आईएनएक्स मीडिया मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्हें गवाहों को डराने का प्रयास नहीं करने की नसीहत भी दी गई है।
शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत पर कुछ शर्तें लगा दी हैं। चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें बिना अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वह मीडिया को कोई साक्षात्कार नहीं देंगे। साथ ही उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।
अदालत ने चिदंबरम को मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि के अधीन दो जमानती के साथ दो लाख रुपये के जमानत बांड जमा करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का जमानत आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह सुनवाई के अंतिम दिन ईडी द्वारा बेंच को सौंपे गए सीलबंद कवर को वापस करे, जिसमें मामले से जुड़े सबूत हैं।