महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के अनूसूचित जनजाति बहुल जवाहर तालुका में शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर 14 वर्षीय एक लड़की की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक जी काडू ने बताया कि जवाहर तालुका के पतारपदा के रहनेवाले एक श्रमिक दिलेश दिनेश सोमाल्या खारपदे को दोषी करार देने के साथ साथ उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजक ने बताया कि खारपदे ने विवाह का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद लड़की की कुल्हाड़ी से 31 अक्टूबर, 2016 को हत्या कर दी।
उन्होंने बताया कि पीड़ित के साथ एक अन्य लड़की भी थी जिसने बाद में अदालत को इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस गवाही के बाद अदालत ने खारपदे को दोषी करार दे दिया।