इस साल दिवाली के मौके पर राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री नहीं होगी। वायु प्रदुषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक 1 नवंबर तक दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री नहीं होगी।
दरअसल पिछले साल दिवाली के बाद राजधानी में भयंकर प्रदुषण फैला था। इसको लेकर कई दिनों तक जन-जीवन भी बुरी तरह से अस्त-व्यस्त रहा था। इस साल ऐसा रोकने के लिए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
अदालत के इस फैसले का केंद्र प्रदूषण बोर्ड ने भी समर्थन किया है। अदालत ने कहा ही कि वह 1 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाकर वायु की जांच करना चाहती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी दुकानदारों और अन्य अधिकारीयों के वे सभी लाइसेंस रद्द कर दिए, जो उन्हें पटाखे बेचने का अधिकार देते थे।
जाहि है पिछले साल दिवाली के बाद भी अदालत ने दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया था। हालाँकि इससे ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिला था। इस कारन से अदालत ने इस बार दिवाली के पहले ही यह बैन लगाने की ठानी है।