देश में लागु हुईं नयी कर व्यवस्था जीएसटी आजकल हर चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ फिल्मों से सम्बंधित दर्शकों को जीएसटी से राहत प्रदान करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में एक अहम निर्णेय लिया।
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुईं इस बैठक में निर्णेय लिया गया कि ऐसी फिल्में जिनकी 50 प्रतिशत से ज़्यादा शूटिंग उत्तर प्रदेश राज्य में हुईं है, उनपर दर्शकों से जीएसटी नहीं वसूला जायेगा। इस बात की पुष्टि खुद राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, श्रीकांत शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि ऐसी फिल्मे जो समाज को किसी भी प्रकार का सन्देश देगी और जिसकी शूटिंग 50 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश में की गयी होगी, उन पर दर्शकों से जीएसटी नहीं लिया जायेगा, परन्तु, ऐसी फिल्मों पर जीएसटी खुद राज्य सरकार भोगेगी।
श्रीकांत ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाज़ी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित फिल्में, बाल फिल्में, सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्में, अंतरराष्ट्रीय समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मे और सामाजिक हिट पर आधारित फिल्में इस श्रेणी में शामिल है।
श्रीकांत ने यह भी कहा कि वो फिल्में भी जो राज्य एवं केंद्र सरकार और नेशनल फिल्म्स डिवीज़न के सहयोग से निर्माण की जाएगी, भी माल एवं सेवा कर के दायरे से बाहर होगी। अलग अलग श्रेणियों के तेहत फिल्मों को जीएसटी से छूट प्रदान की जाएगी।