हरियाणा के एक स्कूल में कक्षा-2 के छात्र की सनसनीखेज हत्या की मामले को देख रहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऑफ गुरुग्राम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने आरोप लगाया है कि आरोपी के पिता और दो वकीलों ने उन पर फैसला बदलने के लिए दबाव डाला।
जाहिर है 8 सितम्बर, 2017 को गुरुग्राम के एक विख्यात स्कूल में 7 साले के बच्चे की लाश मिली थी। कुछ ही घंटों में पुलिस नें एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद बच्चे के परिवार के कहने पर पुलिस नें 23 सितम्बर को यह मामला सीबीआई को भेज दिया था। सीबीआई नें दो महीने की जाँच के बाद एक 11वी कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया था और बस कंडक्टर को निर्दोष बताया था।
सीबीआई नें इस दौरान गुरुग्राम पुलिस को भी जांच के घेरे में लिया था।