देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। देश में अब कोरोना के रोजाना मामले 2 लाख से नीचे आ गए हैं। ऐसे में कई राज्य अब कोरोना की सख्त पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में एक महीने से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन लागू है। इन सभी राज्यों में लॉकडाउन में ढील को लेकर सबके मन में सवाल है। इस बीच दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों ने संकेत दिया है कि वे 1 जून से लॉकडाउन में छूट दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्य ऐसे भी हैं जहां लॉकडाउन को जून के पहले हफ्ते से आगे बढ़ा दिया गया है।
कोरोना की संक्रमण दर डेढ़ फीसद पर आ जाने के बाद दिल्ली अब धीरे धीरे अनलाक होगी। शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में दो मामलों में छूट देने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि डीडीएमए ने सोमवार सुबह पांच बजे से औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को एक सप्ताह तक खोलने का निर्णय लिया है। अन्य सभी मामलों में अभी पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा।
दिल्ली को फिलहाल सीधे पूरी तरह से अनलॉक करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जाएगा। पहले सप्ताह में बाजार आदि नहीं खोला जाएगा। सोमवार से अनलॉक 1.0 के तहत कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री की गतिविधियों को खोला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, हफ्ते दर हफ्ते जनता के सुझाव और एक्सपर्ट के सुझाव पर लॉकडाउन खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि लोगों कोरोना वायरस के खतरे और प्रभाव के मद्देनजर इससे संबंधी एहतियात बरतें। अरविंद केजरीवाल ने चेताया है कि कोरोना बढ़ेगा, तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जब तक जरूरत न पड़े, घर से बाहर नहीं निकलें। बड़ा नाजुक समय है।
कोरियर सेवा के लिए अनुमति रहेगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर वाटर प्यूरीफायर से संबंधित कर्मचारियों को काम करने की अनुमति जारीह रहेगी। बच्चों की पढ़ाई से संबंधित किताबों की दुकानें खुली रहेंगी। बिजली के पंखों से संबंधित दुकानें भी खुली रहेंगी। बीमार लोगों को अस्पताल जाने की छूट मिलेगी। बीमार लोगों को अस्पताल जाने और अस्पताल से आने की छूट रहेगी। डीटीसी बसें और दिल्ली मेट्रो का संचालन जारी रहेगा। ऑटो व टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं चलती रहेगी। उसमें बैठने वालों को ई-पास या आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा।
माल की ढुलाई करने वाले वाहनों को नहीं रोका जाएगा। शहर के अंदर और शहर से दूसरे राज्यों के लिए आवागमन, सामान की ढुलाई पर रोक नहीं होगी। इसके लिए अनुमति या ई-पास लेने की जरूरत नहीं होगी। मीडियाकर्मियों को कार्ड दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के साथ वेबमीडियाकर्मी भी शामिल हैं। अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी।रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी।