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    पाकिस्तान सु्प्रीम कोर्ट

    पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के प्रसिद्ध कटास राज मंदिर को लेकर एक और अहम फैसला सुनाते हुए दोषी अधिकारियों को फटकार लगाई है। दरअसल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कटास राज मंदिर के तालाब को फिर से भरने के लिए सीमेंट कंपनी को आदेश दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने सीमेंट कंपनी को कहा है कि एक हफ्ते के भीतर कटास राज मंदिर के तालाब को भरा जाए। गौरतलब है कि कटास राज मंदिर के पास में स्थित सीमेंट कारखानों द्वारा पानी की ज्यादा खपत मंदिर के तालाब में से ही की जा रही है जिस वजह से तालाब सूख चुका है।

    पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कटास राज मंदिर की दुर्दशा होने पर सुनवाई कर रही है।

    मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पंजाब प्रांत में स्थित कटास राज मंदिर का तालाब सीमेंट कारखानों द्वारा अधिक मात्रा में पानी का दोहन करने की वजह से सूख रहा है। तालाब का जलस्तर काफी कम हो गया है।

    सीमेंट उत्पादन कारखानों से बढ़ रहा है प्रदूषण

    बेस्टवे सीमेंट कारखाना क्षेत्र में स्थित चार प्रमुख सीमेंट उत्पादन इकाइयों में से एक है। मामले की सुनवाई के दौरा बेस्टवे सीमेंट के वकील की निरंतर अनुपस्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है।

    पीठ ने पंजाब सरकार से कहा कि क्षेत्र में सीमेंट कारखानों के निर्माण की अनुमति देने वाले दोषी अधिकारियों के बारे में जानकारी दी जाए।

    इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण फैक्ट्रियों पर भी रिपोर्ट मांगी है। मंदिर के पास स्थित सीमेंट कारखानों ने आसपास रहने वाले लोगों के बीच स्तन कैंसर और श्वसन रोगों की बीमारियों को बढ़ा दिया है।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कटास राज मंदिर से मूर्तियां गायब होने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मूर्तियों की अनुपस्थिति पर निर्वासित ट्रस्ट संपत्ति बोर्ड (ईटीपीबी) से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल कटास राज मंदिर में भगवान राम, शिव और हनुमान की मूर्तियां गायब है।