Sun. May 5th, 2024

इलाहबाद कोर्ट में कुछ समय पहले एक याचिका दायर की गई थी, जिसमे उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने को कहा गया था। कुछ समय पहले उत्तरप्रदेश सरकार ने सभी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया था। इस आदेश को लेकर एक याचिकाकर्ता इस आदेश पर रोक लगाने की अर्जी लेकर कोर्ट चला गए था। हालाँकि कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने से इंकार करते हुए अर्जी को ख़ारिज कर दिया है।

 

यूपी सरकार का आदेश

उत्तरप्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक सभी मदरसों में 15 अगस्त को स्वंत्रता दिवस के मौके पर सभी को राष्ट्रध्वज फहराना था और राष्ट्रगान गाना था, और इस पुरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करनी थी।

 

इस आदेश के खिलाफ लगी याचिका

उत्तरप्रदेश सरकार के इस आदेश के खिलाफ एक याचिकाकर्ता अलाउल मुस्तफा ने याचिका दायर की थी जिसमे कहा था कि मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट दी जाए। यह यह याचिका 6 सितम्बर को लगाई गयी थी।

 

कोर्ट ने कहा नहीं लगा सकते रोक

याचिका पर सुनवाई करते वक़्त इलाहबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, कोर्ट की बेंच ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना देश के सभी नागरिको का संवैधानिक कर्तव्य है, राष्ट्रगान सभी लोगो में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसमें धर्म जाती और भाषा के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है।