नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने एक बैंक से धोखाधड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सिंभावली शुगर्स लिमिटेड की 109 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के एक बयान में कहा गया है कि इन संपत्तियों में भूमि, इमारतें व संयंत्र व सिंभावली में स्थित कंपनी की मशीनरी शामिल हैं।
बयान में कहा गया है कि धन शोधन अधिनियम के तहत जब्त करने की कार्रवाई की गई है।
एजेंसी ने सिंभावली शुगर्स लिमिटेड व अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल प्राथमिकी के आधार पर एक मामला दर्ज किया है।
सीबीआई ने यह प्राथमिकी सिंभावली व अन्य पर गन्ना किसानों के वित्तपोषण के बहाने ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से धोखाधड़ी करने को लेकर दर्ज किया है।
सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी द्वारा 5,762 किसानों को सहायता देने के लिए बैंक द्वारा 148.59 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था, लेकिन कंपनी ने इसका इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए किया।
ईडी ने कंपनी के उत्तर प्रदेश के नोएडा व सिंभावली के कार्यालयों की तलाशी ली और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए।
जांच के दौरान यह पता चला कि कंपनी को नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा था और उसने बैंक से कर्ज के लिए आरबीआई के ब्याज अनुदान योजना के तहत संपर्क किया। आरबीआई की योजना के तहत 5,762 किसानों को फसल के पहले व बाद में वित्तीय सहायता देनी थी।