Mon. Dec 23rd, 2024
    arvind kejriwal

    सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ दायर याचिका जिसमे उन्हें भूख हड़ताल पर जाने पर रोक लगाने के लिए कहा गया था, खारिज कर दिया है।

    याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध भी किया गया था कि वे मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिशा-निर्देश भी लागू करें।

    मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा-“दिल्ली के मुख्यमंत्री भूख हड़ताल पर जाते हैं। आप(याचिकाकर्ता) चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे रोक दे। खारिज।”

    याचिकाकर्ता हरि नाथ राम ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि एलजी के कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री द्वारा “असंवैधानिक और अवैध” विरोध के कारण एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। उन्होंने शीर्ष अदालत से करदाताओं के पैसे बर्बाद करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए मुख्यमंत्री और आप सरकार को निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।

    याचिका के मुताबिक, “मुख्यमंत्री को हड़ताल पर जाने का अधिकार देने वाला कोई वैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है। यह मंत्री की जिम्मेदारी का पूर्ण उल्लंघन है।”

    By साक्षी बंसल

    पत्रकारिता की छात्रा जिसे ख़बरों की दुनिया में रूचि है।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *