Thu. Apr 18th, 2024

    नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने मामले में छह महीने के भीतर सुनवाई समाप्त करने का भी आदेश दिया।

    तेजपाल ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसने तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म, उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए थे।

    उसने दोषी नहीं होने का दावा किया और खुद को निर्दोष बताया।

    एक पूर्व जूनियर महिला सहकर्मी ने तहलका संस्थापक पर 2013 में गोवा में उनके द्वारा आयोजित एक सम्मेलन थिंकफेस्ट के दौरान दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

    By विकास सिंह

    विकास नें वाणिज्य में स्नातक किया है और उन्हें भाषा और खेल-कूद में काफी शौक है. दा इंडियन वायर के लिए विकास हिंदी व्याकरण एवं अन्य भाषाओं के बारे में लिख रहे हैं.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *