सुप्रीम कोर्ट का आदेश गौरक्षा पीड़ितों को राज्य सरकारें मुआवजा दे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलो को संगीनता से देखा जाना चाहिए, जो लोग हिंसा मे सम्मिलित है उन्हें कानून के शिंकजे मे लेन की जरुरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलो को संगीनता से देखा जाना चाहिए, जो लोग हिंसा मे सम्मिलित है उन्हें कानून के शिंकजे मे लेन की जरुरत है।
पहले सरकार ने यह साफ़ किया था कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले हिन्दुओं को नागरिकता दी जायेगी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति अलग हैं।
रोहिंग्या को भारत में रहने पर संयुक्त राष्ट्र ने भी जोर दिया था, जिसपर भारत की और से कहा गया था कि राष्ट्रिय सुरक्षा पर किसी भी स्थिति में समझौता…
रोहिंग्या मुस्लिमों की तरफ से इस मामले में केस प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण लड़ेंगे। अदालत अगले सप्ताह इसपर सुनवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और उनसे कई बार सलाह मशवरा करते हैं।
मुस्लिम बॉर्ड ने यह फैसला भी किया है कि जो भी ट्रिपल तलाक़ देता है, इसका समाज में बहिष्कार किया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को इसके प्रति जागरूक बनाने…
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार केंद्र सरकार को कहा था कि सीमा पार से आने वाले किसी भी अवैध शरणार्थी को नहीं आने दिया जाएगा।
तमिल नाडु में 60 प्रतिशत बच्चे स्टेट सिलेबस से पढाई कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए महँगी कोचिंग लेना मुमकिन नहीं है। इस बात से कई दिनों से राज्य…
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा है कि गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वाले समूहों पर प्रभावी कदम उठाये।
दरअसल तमिल नाडु में ज्यादातर बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। बच्चों का मानना है कि नीट की परीक्षा सीबीएसई के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।…