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    गुजरात बाज़ार

    सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बढती बेरोजगारी को देखते हुए जल्द ही अपने कानून में संशोधन करने पर विचार किया है जिसके बदलते ही गुजरात में दुकानें पूरे 24 के लिए खुली रहेंगी। यह घोषणा बुधवार को गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल के द्वारा कबिनेट मीटिंग के पश्चात किया गया।

    नितिन पटेल ने की घोषणा :

    बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के पश्चात मीडिया में डिप्टी मुख्यमंत्री बोले की आज मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अगुवाई में कैबिनेट ने 1948 के गुजरात शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी, जो दुकानें, रेस्तरां और इस तरह के अन्य व्यवसायिक संस्थाओं को 12 से 6 बजे के बीच कारोबार करने से रोक देता है।

    अब बदलाव के बाद लोग इन दुकानों, रेस्तरां को रात को भी 12 से 6 बजे के बीच खोल पायेंगे। इससे उनका मानना है की गुजरात में रोज़गार में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी। पटेल ने कहा, “राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में, हमने इस अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है ताकि ये इकाइयां 24 घंटे खुली रह सकें।”

    संशोधन से होंगे ये लाभ :

    अतिरिक्त नौकरिया :

    1948 के गुजरात शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में किये गए संशोधन के लाभ के बारे में उन्होंने बताया की यदि इसके संशोधन को मंजूरी मिलती है तो गुजरात में 24 घंटे व्यवसायों के खुले रहने से अतिरिक्त नौकरियां उत्पन्न होंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लोगों को नाईट शिफ्ट के लिए नौकरी पर रखा जाएगा।

    ओवरटाइम की बढ़ेगी पगार :

    ऐसे कर्मचारी जोकि बढे हुए समय में इसे काम करेंगे, सरकार उनके वेतन को बढाने पर विचार कर रही है। अभी इन लोगों को ओवरटाइम करने पर 1.5 गुना वेतन मिलता है लेकिन सरकार इसे 2 गुना करने पर विचार कर रही है।

    ये होंगे नए नियम के प्रावधान :

    नियम में संशोधन होने से हालांकि लोगों की पगार बढ़ेगी और नौकरियां उत्पन्न होंगी लेकिन इससे संबंधित सरकार ने कुछ प्रावधान बनाए हैं। ये निम्न हैं :

    • यदि किसी व्यवसाय में 10 से भी कम कर्मचारी हैं तो इन्हें नाईट शिफ्ट जोड़ने के लिए सरकार से किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराएं की ज़रुरत नहीं है।
    • इसमें शामिल होने एक लिए व्यवसायों को हर साल अपना परमिट नया करवाने की ज़रुरत नहीं होगी।
    • इसके अलावा व्यवसाय नाईट शिफ्ट के लिए केवल पुरुषों को काम पर रख सकते हैं। महिलाओं को नाईट शिफ्ट में काम कराने की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी गयी है।

    By विकास सिंह

    विकास नें वाणिज्य में स्नातक किया है और उन्हें भाषा और खेल-कूद में काफी शौक है. दा इंडियन वायर के लिए विकास हिंदी व्याकरण एवं अन्य भाषाओं के बारे में लिख रहे हैं.

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