Wed. Apr 24th, 2024

    यूपी में एक जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने के संकेत हैं। बताया जा रहा है कि जिन जिलों में कोरोना केस की संख्या कम हो गई है वहां छूट मिलना तय है। अधिकारियों की मानें तो आनलॉक की प्रक्रिया में डीएम को होगा अहम निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा। वह अपने जिले की स्थिति को देखते हुए तय करेगा कि क्या खोलना है और क्या बंद रखना है। वैसे रात्रिकालीन और साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रहेने की उम्मीद है। अनलाॅक पर पूरा निर्णय आज दोपहर तक आ जाएगाा। सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक के बाद इसके बारे मे बता सकते हैं।

    उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी।

    जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।

    लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा जैसे 600 से अधिक एक्टिव केस वाले कुल 20 जिलों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी, ताकि यहां भी केस कम हो सकें। अगले आदेश तक इन 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू यथावत जारी रखा जाएगा। नए नियम 01 जून की सुबह 07 बजे से लागू होंगे, इससे पहले 31 मई को पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।

    साप्ताहिक बन्दी में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क के लिए की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति।

    जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 30 मई को 600 से अधिक है, में फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं। जब इन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोराना केस कुल 600 की संख्या से कम हो जायेगी तो इन जनपदों में भी कोरोना कर्फ्यू में इस आदेश में अनुमन्य सभी छूट स्वतः लागू हो जाएगी। यदि किसी जनपद में, जिसमें छूट लाग है, सक्रिय कोरोना केस 600 से अधिक हो जाते हैं तो सम्बन्धित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त हो जायेगी।

    By आदित्य सिंह

    दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास का छात्र। खासतौर पर इतिहास, साहित्य और राजनीति में रुचि।

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