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    Registered Unrecognised Political Parties की निर्वाचन आयोग ने रेगुलेटरी कंप्लायंस के तहत की छटनी

    भारत निर्वाचन आयोग ने Unrecognised Political Parties (RUPPs) द्वारा उचित परिपालनों को सुनिश्चित करने के लिए 25 मई 2022 को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रासंगिक अनुच्छेद 29ए तथा 29सी का उचित परिपालनों के लिए कार्रवाई प्रारंभ करें।

    25 मई 2022 को 87 अस्तित्वहीन पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाए जाने के बाद दूसरे चरण में आयोग ने 20 जून 2022 को 111 अतिरिक्त पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त दलों को निर्वाचन आयोग के रजिस्टर की सूची से हटाने का निर्णय लिया है। यह आदेश निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग की हुई बैठक के बाद जारी किया गया है।

    इन 111 पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 29ए (4) और अनुच्छेद 29ए (9) का परिपालन नहीं किया था। अनुच्छेद 29ए (4) में पंजीकरण के लिए आवश्यक पत्र-व्यवहार का पता देने का प्रावधान है और अनुच्छेद 29ए (9) में पत्र व्यवहार के पते में किसी तरह के परिवर्तन की जानकारी आयोग को देने का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने बताया है कि सत्यापन पर ऐसे पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं पाए गए हैं। 

    25 जून 2022 के आयोग के आदेश से इन राजनीतिक दलों को भेजे गए पत्र डाक विभाग ने बिना प्राप्ति के वापस आ गया है। 

    आयोग ने यह निर्णय भी लिया कि इससे असंतुष्ट कोई भी दल संबंधित निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग से इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर अस्तित्व के सभी साक्ष्यों व अन्य कानूनी तथा नियामक परिपालनों के साथ संपर्क कर सकते हैं। इन नियामक परिपालनों में प्रत्येक वर्ष का ऑडिट किया गया एकाउंट, योगदान रिपोर्ट, व्यय रिपोर्ट, वित्तीय लेन-देन, बैंक खाता सहित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सहित दलों के पदाधिकारियों की अद्यतन जानकारी शामिल हो। 

    ऐसे पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की अलग की गई सूची वर्तमान कानूनी ढांचे के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा CBDT को भेजी जाएगी। 

    इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल 3 पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी और आपराधिक कार्रवाई के लिए संदर्भ भेजा गया है। 

    25 मई 2022 को प्रारंभ यह कार्रवाई जारी रहेगी और व्यवस्थित रूप से इसका पालन कर RUPPs की छटनी की जाएगी।

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