3 दिन तक लापता रहने के बाद, बीएमडब्ल्यू ( BMW) हिट-एंड-रन मामले में मुख्य आरोपी और शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे 24 वर्षीय मिहिर शाह को मंगलवार रात हिरासत में ले लिया गया। इंडिया टुडे के अनुसार, मिहिर के एक दोस्त द्वारा उसका सेल फोन चालू करने के बाद, मुंबई पुलिस उसे खोजने में सफल रही।
सोमवार को, उसने वर्ली में एक महिला की हत्या कर दी, जब उसने अपनी तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू को एक स्कूटर से टकरा मारी और उसे करीब दो किलोमीटर तक घसीटता रहा। मृतक महिला के पति को चोट आई है। दुर्घटना के बाद, मिहिर दो दिनों से अधिक समय तक लापता रहा। वह उसी बीएमडब्ल्यू से बांद्रा के कला नगर इलाके में गया।
ड्राइवर के सर आरोप डालने की योजना थी:
कार की यात्री सीट पर ड्राइवर राजऋषि बिदावत बैठा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद, मिहिर ने अपने पिता राजेश शाह को फोन पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद राजेश ने 24 वर्षीय युवक को बताया कि राजऋषि इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे। पिता की सलाह की की मिहिर शहर छोड़ कर कही चला जाये।
मिहिर का गर्लफ्रेंड के घर जाना और फिर रिसोर्ट में पनाह लेना:
अपने पिता से बात करने के बाद मिहिर गोरेगांव में अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाने के लिए ऑटोरिक्शा में बैठ गया। 7 जुलाई को पुलिस को पता चला कि दोनों के बीच 40 कॉल की गई थीं। अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर करीब दो घंटे सोने के बाद उसने उसे दुर्घटना और महिला की मौत के बारे में बताया।
इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी बिजनेस पार्टनर और बड़ी बहन पूजा को फोन किया। गोरेगांव देखने के बाद पूजा मिहिर के साथ बोरीवली लौट आई। मिहिर, पूजा, मां मीना, छोटी बहन किंजल और दोस्त अवदीप बोरीवली स्थित अपने घर से दो कारों में सवार होकर ठाणे पश्चिम स्थित एक रिसॉर्ट पहुंचे।
१५ मिनट फ़ोन का खुलना और कहानी साफ़:
बाद में वे मुरबाद स्थित दूसरे रिसॉर्ट के लिए रवाना हो गए। जबकि अन्य लोग मुरबाद स्थित रिसॉर्ट में ही रुके। मिहिर और अवदीप सोमवार रात को विरार फाटा स्थित एक रिसॉर्ट के लिए रवाना हो गए। अवदीप, जिस पर पुलिस मिहिर शाह के साथ-साथ नज़र रख रही थी, द्वारा सिर्फ़ 15 मिनट फ़ोन इस्तेमाल करने के बाद ही पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया।
मिहिर की माँ मीना, बहनें पूजा और किंजल और अवदीप से पुलिस पूछताछ जारी है। हालाँकि, उन्हें अब तक वर्ली पुलिस स्टेशन नहीं लाया गया। मिहिर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 281 (मानव जीवन को ख़तरे में डालने वाली तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाना), 125-बी (जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरे में डालना), 238, 324 (4) (नुकसान और क्षति पहुँचाने वाली शरारत करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
उस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184, 134ए, 134बी, 187 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।