प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फ़ाइल किए अप्रकाशित धन व मनी लॉन्ड्रिंग केस में संभावित गिरफ्तारी के दर से रॉबर्ट वाड्रा ने शुक्रवार को दिल्ली की एक कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है।
कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के दिल्ली और बेंगलुरु के कुछ ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने 7 दिसंबर को छापेमारी की थी।
हालाँकि रॉबर्ट वाड्रा के वकील सुमन खेतान ने प्रवर्तन निदेशालय पर यह आरोप लगाया था कि ठिकानों पर छापेमारी बिना किसी वारंट के तहत हुई थी। जिसके जवाब में ईडी ने स्पष्ट किया है कि सभी छापेमारियाँ पीएमएलए के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हुई है।
इसी के चलते खेतान ने शुक्रवार को कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की है। अर्जी के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी तरह की गिरफ्तारी की दशा में अग्रिम जमानत की मांग की गयी है।
कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में मनोज अरोड़ा का नाम भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि अरोड़ा रॉबर्ट वाड्रा का ही कर्मचारी है। अरोड़ा पहले भी लंदन स्थित 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद के सिलसिले में ईडी की जाँच का सामना कर चुका है। ईडी के अनुसार वो मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है।
ईडी की छापेमारी का विरोध करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान भी जारी किया था, जिसमें उन्होने लिखा था उन्हे आशंका है कि उनपर गलत आरोप लगाए जा सकते हैं।