पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बढ़ते वायु प्रदुषण को देखते हुए दोनों राज्यों में पटाखे चलाने के समय पर रोक लगा दी है। नियमों के मुताबिक दिवाली के दिन सिर्फ तीन घंटे ही पटाखे चलाये जा सकते हैं।
इसके अलावा राज्यों में पटाखा बेचने वाले व्यापारियों के लाइसेंस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं। अदालत ने सभी व्यापारियों के लाइसेंस की जांच की है। पटाखे चलाने के लिए दिवाली के दिन रात में 6:30 बजे से 9:30 बजे तक का समय निर्धारित किया है।
इसी के साथ अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नियमों का सही ढंग से पालन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। इसके लिए पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग करने के आदेश दिए हैं। दिवाली के दिन पुलिस की पीसीआर वैन लगातार निगरानी पर रहेंगी।
हरियाणा और पंजाब अदालत का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है जिसमे कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। इस फैसले के तहत लोगों के पास यदि पुराने पटाखे हैं, तो वे उन्हें चला सकते हैं, लेकिन नए नहीं खरीद सकते हैं।