देश के मशहूर पत्रकार और तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर उत्तरी गोवा के मापुसा स्थित कोर्ट ने तरुण के खिलाफ आरोप तय कर लिए है। उनके खिलाफ भारतीय संहिता की धारा 376(रेप), 341, 342, 354ए, 354बी के तहत आरोप तय किये गए है। तेजपाल पर अपनी सहकर्मी का लिफ्ट में यौन उत्पीडन का आरोप है। चार्जशीट की कॉपी तरुण तेजपाल को दे दी गयी है। तरुण तेजपाल के वकील एक महीने का वक़्त चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने और वक़्त देने से साफ़ मना कर दिया।
Tarun Tejpal has pleaded guilty to charges under sections 341, 342, 354 A&B, 376 sub section 2, F&K: Francisco Taviera, Public Prosecutor pic.twitter.com/OAvVC55tNb
— ANI (@ANI) September 28, 2017
तरुण तेजपाल ने इससे पहले अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की और रुख किया था। उन्होंने निचली अदालत से आरोप तय किये जाने पर भी रोक की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत में आरोप तय किये जाने पर रोक की मांग को ख़ारिज कर दिया था और हाईकोर्ट ने निचली अदालत में ट्रेल पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसके आदेश के बाद ही ट्रायल शुरू हो सकता है।
तरुण तेजपाल पर ये मामला वर्ष 2013 का है। गोवा में चल रहे थिंक फेस्टिवल के दौरान एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने अपनी सहकर्मी का यौनउत्पीडन किया था। इस केस की सुनवाई गोवा की मापुसा स्थित अदालत में चल रही है। केस की अगली सुनवाई की तारीख 21 नवम्बर दी है।