पाकिस्तान में अवैध तरीके से दाखिल हुए भारतीय नागरिक हामिद अंसारी को भारत ने जेल की सज़ा खत्म होने के बाद प्रत्यर्पण के लिए कहा है। हामिद अंसारी सीमा पार एक लड़की के प्रेम के कारण सीमा पार कर पाकिस्तान चला गया था। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 11 दिसम्बर को पाकिस्तान को सूचना भेजी है।
भारत सरकार ने साथ ही 11 अन्य भारतियों के प्रत्यर्पण करने की मांग की है, जिनकी सजा पूर्ण हो चुकी है और राष्ट्रीयता की जानकारी मिल चुकी है। हामिद अंसारी की जेल की सज़ा 16 दिसम्बर को समाप्त हो जाएगी। ख़बरों के मुताबिक पाकिस्तान की अदालत ने हामिद अंसारी को रिहा करने के सभी अधिकारिक कार्य पूर्ण कर लिए हैं। पाकिस्तान की अदालत ने पेशावर में फर्जी मतदाता पत्र रखने के दोष में तीन वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई थी।
पाकिस्तानी विभाग पर निशाना साधते हुए भारत ने कहा कि 11 दिसम्बर के नोट से पूर्व 95 बार हामिद अंसारी से मुलाकात के लिए अर्जी दाखिल की है। पाकिस्तान की कैद में हामिद अंसारी 6 साल है। हामिद पर किन आरोपों के तहत कार्रवाई की गयी है, इसकी पाकिस्तान ने भारत को कोई अधिकारिक सूचना नहीं दी है।
अदालत ने प्रत्यर्पण के दिए थे आदेश
पाकिस्तान की मीडिया ने इसी वर्ष अगस्त में खबर दी कि पेशावर उच्च न्यायलय ने हामिद अंसारी की तीन वर्ष की कैद के बाद तत्काल रिहा करने के आदेश दिए थे और उसका प्रत्यर्पण करने को कहा था। भारत सरकार को एक अन्य तथ्य से भी दिक्कत है कि अंसारी एक आम नागरिक है लेकिन उसका ट्रायल एक सैन्य अदालत में चला था।
भारत का ऑफर
भाटिया विभाग के मुताबिक अंसारी को पाकिस्तान में साल 2012 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन केवल साल 2016 में ही पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिकों की सूची में ही उसका नाम था। भारत ने पाकिस्तान से एक भारतीय मेडिकल विशेषज्ञों की टीम को इस्लामाबाद में प्रवेश करने की इज़ाज़त मांगी थी, ताकि प्रत्यर्पण के लिए इंतज़ार कर रहे बच्चों, महिलाओं, मूकबाधिर व अन्य अस्वस्थ कैदियों की जांच की जा सके। साथ ही भारत ने यहाँ कैद पाकिस्तान के नागरिकों की जांच का ऑफर भी दिया था।
भारतीय आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में 49 भारतीय नागरिक और 482 मछुआरे कैद हैं। इनमे से 370 मछुआरों की राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा चुकी है।