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    अनिल-अम्बानी-आरकॉम

    पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुँच चुकी रिलायंस कम्युनिकेशन ने सेबी को 62.4 लाख रुपये का हर्जाना देकर अपने ऊपर लगे एक केस से मुक्ति पा ली है।

    सेबी ने रिलायंस कम्युनिकेशन पर क्रेडिट रेटिंग एजेन्सीस व ट्रस्टी के साथ अहसहयोग के चलते नियमों के उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया था।

    इस बाबत जानकारी देते हुए सेबी ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में बताया है कि कंपनी इसी के साथ लिस्टिंग मानदंडों व डेबेंचरों को ब्याज न मुहैया करने जैसी विफलताओं के संबंध में अब निपटारे पर पहुँच गयी है।

    सेबी ने बताया है कि अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी ने उसे 62.4 लाख रुपये का हर्जाना अदा किया है।

    मालूम हो कि रिलायंस ग्रुप ने एचटी मीडिया और मिंट पब्लिशर के साथ ही नौ अतिरिक्त मीडिया सस्थानों पर 2 अक्टूबर 2014 की एक खबर के चलते बॉम्बे हाइ कोर्ट में मुकदमा दर्ज़ कराया है।

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