क़तर में वीजा प्रणाली को लेकर लम्बे अंतराल से विवाद रहा है। इस वीजा प्रणाली के तहत विदेशी कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए उनकी कंपनी की अनुमति लेनी होती है। क़तर के मंत्रालय ने बयान जारी किया कि कानून की धारा 13 विदेशी कर्मचारियों का देश में प्रवेश, देश छोड़ना और रहना है।
क़तर ने सितम्बर में ऐलान किया कि समिति को वीजा प्रणाली में बदलाव करने के लिए अनुमति दे दी गयी है। इस वीजा प्रणाली को आधुनिक युग की गुलाम प्रणाली भी कह सकते हैं।
मंत्रालय ने कहा कि नए कानून के तहत कंपनी के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी बिना अनुमति लिए देश छोड़ सकते हैं। साथ ही जिन्हें किसी कारण से अनुमति नहीं मिल रही है वह विदेश समिति में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क़तर ने बीते नवम्बर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के साथ तीन साल के समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। क़तर साल 2022 में फुटबॉल वर्ल्डकप का होस्ट होगा इसलिए क़तर पर दबाव था कि वे अपने विवादित कानूनों को दुरुस्त करे। यूएन निरंतर क़तर को मजदूर कानून में परिवर्तन करने लिए दबाव बनता रहा था।
मिग्रेट्स राईट डॉट ओआरजी साईट में मुताबिक पिछले साल सरकार ने एक चौथाई देश छोड़ने की अपील को नामंज़ूर किया था। क़तर में लगभग 20 लाख विदेशी कर्मचारी कार्यरत है।