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    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी सवालों में नहीं जाना चाहती है। पीठ ने यह भी कहा कि सिसोदिया को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।

    सिसोदिया के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिसोदिया एक उच्च-प्रोफाइल व्यक्तित्व हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है।

    हालांकि, सीबीआई और ईडी ने तर्क दिया कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि सिसोदिया जमानत के लिए निचली अदालतों में जा सकते हैं।

    सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होना दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। सिसोदिया दिल्ली सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज पर असर पड़ रहा है।

    यह मामला दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से जुड़ा है। इस नीति को पिछले साल नवंबर में लागू किया गया था, लेकिन इसे कुछ महीनों बाद ही वापस ले लिया गया। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि इस नीति में अनियमितताएं हुई हैं और सिसोदिया समेत कुछ दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इसमें भूमिका निभाई है।

    सिसोदिया ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वह निर्दोष हैं। उनका कहना है कि नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाने और शराब की बिक्री को विनियमित करने के लिए लागू की गई थी।

    सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होना इस मामले में एक बड़ा घटनाक्रम है। अब यह देखना बाकी है कि निचली अदालतें सिसोदिया को जमानत देंगी या नहीं।

    आप नेता व दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी का कहना है, “आप का एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है। आप ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार पार्टी रहेगी।” 

    वहीं, भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा “अरविंद केजरीवाल के अनुसार भारत रत्न के दावेदार रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी में न केवल जमानत याचिका खारिज कर दी, बल्कि 338 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल स्थापित होता दिख रहा है।”

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