भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि मतदान 18 जुलाई को होगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अगले महीने की 24 तारीख को समाप्त होने वाला है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, निवर्तमान राष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए एक चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
निर्वाचन आयोग, चुनाव की अधिसूचना 15 जून को जारी करेगी और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि इस महीने की 29 तारीख राखी है। आयोग इस माह की 30 तारीख को प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच करेगी। 21 जुलाई को मतगणना करेगी।
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— Election Commission of India #SVEEP (@ECISVEEP) June 9, 2022
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, चुनाव संविधान के अनुसार proportional representation प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होगा। आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव एक electoral college द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्य सभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश- ‘दिल्ली’ और ‘पुडुचेरी’ की विधान सभा भी शामिल हैं।
आयुक्त ने कहा, ‘राज्यसभा के महासचिव वर्तमान चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। उन्होंने कहा- मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभा के परिसरों में होगा।’
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, मतदाताओं की कुल संख्या 4,809 होगी, जिसमें 776 संसद सदस्य और 4,033 विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। मतों का कुल मूल्य 10 लाख 86 हजार 431 होगा। कुमार ने कहा, मतदान और मतगणना के दिन सभी COVID सावधानियों और प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए चुनाव अधिकारियों को प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करने का निर्देश दिया है।
संविधान के अनुच्छेद 324 में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन भारत निर्वाचन आयोग के पास अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है।