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    केंद्र सरकार ने कोविड -19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सन्दर्भ में शुक्रवार को HOME QUARANTINE के नए निर्देश जारी करते...

    केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सन्दर्भ में शुक्रवार को नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री भारत आ रहे हैं उन्हें 7 दिन का अनिवार्य HOME QUARANTINE करना होगा,अगर वें नॉन-रिस्क (NON RISK ) देशों से वापिस  लौट रहे है। जो यात्री “AT RISK ” देशों से वापिस लौट रहे है उन्हें भी HOME QUARANTINE इन्ही नियमों का पालन करना होगा।

    केंद्र ने “AT RISK ” देशों की नयी सूची जारी की है। इनमें ये निम्नलिखित देश शामिल है:
    यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मॉरीशस, नई ज़ीलैण्ड, नाइजीरिया, केन्या, होन्ग कोंग, कजाखस्तान, तंज़ानिया, इथियोपिया, कांगो, इजराइल, ज़ाम्बिया और तुनिशिया।

    मंत्रालय द्वारा यह सूची,कोविड -19 की प्रचलित महामारी विज्ञान की स्थिति के आधार पर लगातार अपडेट की जाती है। वैसे भी यात्रियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं  कि वे आगमन के 8वें दिन RT -PCR टेस्ट करवाएं और उसकी रिपोर्ट Air – Suvidha पोर्टल पर अपलोड कर दें। रिपोर्ट के नतीजे नकारात्मक आने के बावजूद यात्रियों को अगले 7 दिन और अपने आप को सेल्फ मॉनिटर (Self-Montior) करना होगा। यदि नतीजे सकारात्मक हुए तो उनके सैंपल को जीनोम टेस्टिंग (Genome Testing) के लिए भेजा जायेगा। ऐसे लोगों को ISOLATION FACILITY में भेजा जायेगा और कांटेक्ट ट्रेसिंग (CONTACT TRACING ) की जाएगी।

    भारत में पिछले 24 घंटो में 1,17,000 कोविड -19 के मामले दर्ज किये गए। कोरोना मामलों  में पिछले 24 घंटो में आयी 28% उछाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन नए नियमों की घोषणा की है। केवल एक सप्ताह (ONE WEEK) में कोविड -19 मामले 10,000 से बढ़कर एक लाख से अधिक हो गए हैं क्योंकि यह संक्रमण एक अभूतपूर्व गति से फैल रहा है।

     

    “AT RISK” देशों से आने वालों के लिए नियम समान हैं – उन्हें RT -PCR टेस्ट करवाना होगा और कनेक्टिंग फ्लाइट छोड़ने या लेने से पहले परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी।

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