दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब मांगा। याचिका में सेंगर ने अपने दोषी ठहराए जाने और अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया।
भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की अदालत ने उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में 2017 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया है।
हाईकोर्ट ने सेंगर को जुर्माना राशि भरने के लिए दो महीने का और समय दिया।
अदालत ने सेंगर को पीड़िता को 10 लाख रुपये देने और शेष 15 लाख रुपये एफडीआर में बदलने और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया।