जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट की एक युगलपीठ ने पटनीटॉप और सनासर क्षेत्र में मास्टर प्लान के उल्लंघन की सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जो पटनीटॉप विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। पटनीटॉप में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को लेकर 2018 में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर किए जाने के बाद अदालत का आदेश आया है।
पटनीटॉप जम्मू-श्रीनगर मार्ग पर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पटनीटॉप जाते हैं।
लोकप्रिय पहाड़ी रिसॉर्ट में पर्यटकों के लिए कई होटल और अन्य सुविधाएं हैं।
पटनीटॉप में पिछले कुछ वर्षो में बुनियादी ढांचा में तीव्र गति से बढ़तरी हुई है, जो क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी को खतरे में डाल रही है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को 26 फरवरी 2020 से पहले प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।