सीबीआई की विशेष अदालत नें बुधवार को चारा घोटाला मामले मे दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों, लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा पर आरोपों की सुनवाई की। इस मामले में अदालत नें लालू यादव को दोषी पाया है।
विषेश अदालत के जज एस एस प्रसाद नें 33.67 करोड़ के घोटाले के केस मे आज फैसला सुनाया। इस घोटाले की रकम छिबास खाते से 1992-1993 के दौरान निकाली गई थी।
आरोपों के मुताबिक, 33.67 करोड़ रुपए, फर्जी आवंटन पत्र दिखाकर निस्तारित किए गए थे। जबकि असल लेनदेन सिर्फ 7.10 लाख का ही था।
इस मामले मे 56 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमे झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव, सजल चक्रबर्ती भी शामिल है। जिस समय इस फर्जी रकम का निस्तारण हुआ था, सजल उस समय पूर्वी सिंहभम ज़िले के डिप्टी कमिश्नर थे।
यह तीसरा मामला है जिसमे लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ को आरोपी बनाया गया है। वर्तमान समय मे लालू प्रसाद यादव, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, रांची मे सज़ा काट रहे है। उन्हे चारा घोटाला मामले मे, देवघर खाते से फर्जी तरीके से रकम निकलवाने के लिए साढ़े तीन साल की सजा दी गई है।
लालूप्रसाद यादव को पहले ही इस मामले मे, 2013 मे 5 साल कैद की सजा दी गई थी।