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आम आदमी पार्टी (आप)

चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि ‘लाभ के पद’ में शामिल 20 आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए।

सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी है। अगर राष्ट्रपति सिफारिश को स्वीकार करते हैं, तो दिल्ली में 70 सदस्यीय सदन में 20 सीटों के साथ विधानसभा चुनाव होगा।

इस मामले के शुरूआत में 21 विधायकों का नाम रखा गया था। लेकिन राजौरी गार्डन के विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद से पद से इस्तीफा दे दिया था।

2015 में, आप ने कैबिनेट मंत्री असिम अहमद खान को निलंबित कर दिया था। उसके अगले ही वर्ष दूसरे मंत्री संदीप कुमार को बर्खास्त कर दिया, जो एक सेक्स स्कैंडल में उलझे पाए गये थे। आप के मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद कपिल मिश्रा को बर्खास्त किए जाने के बाद पार्टी के खिलाफ विद्रोह हुआ। राजौरी गार्डन से आप के विधायक ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप उपचुनाव जीतने में असफल रही। इसके बाद, यह संख्या 67 विधायकों से घटकर 63 हो गई। 20 विधायकों की अयोग्यता के बाद, आप की ताकत कम होकर 42 हो जाएगी।

आप का कहना है कि वह अब उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देगी। अगस्त, 2017 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका के गौरव को बनाए रखने के लिए आप के विधायकों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने यह कहा  था कि केंद्रीय निर्वाचन अधिकारियों ने वास्तव में ‘लाभ का पद’ आयोजित किया था या नहीं, यह सुनवाई की  कार्यवाही शुरू होने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है| चुनाव आयोग के सामने यह मुद्दा था कि जीएनसीटीडी, 1991 में संसदीय सचिव का कार्यालय ‘लाभ का पद’ है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 191 में परिभाषित नहीं किया गया है कि ‘लाभ का पद’ क्या है, जिसने न्यायालयों का मार्ग प्रशस्त किया है कि वह इस पर कानून निर्धारित करें।

क्या है मामला?

आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ए) के तहत सांसद या विधायक ऐसे किसी और पद पर नहीं हो सकता, जहां वेतन, भत्ते या अन्य फायदे मिलते हों। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ए) और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 (ए) के तहत भी ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ में सांसदों-विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है।

पूरा मुद्दा अस्तित्व में आया जब 13 मार्च, 2015 को अरविंद केजरीवाल सरकार ने 21 विधायकों की नियुक्ति की संसदीय सचिवों की नियुक्ति की। इसे 19, 2015 को वकील प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याचिका पेश करते हुए कहा कि ये विधायक अब लाभ का पद धारण कर रहे हैं। दिल्ली विधान सभा ने दिल्ली विधानसभा अयोग्यता को हटाने संशोधन विधेयक 2015 को पारित किया जिसके तहत संसदीय सचिव ‘लाभ का पद ‘ धारण नहीं कर सकते हैं।

हालांकि, राष्ट्रपति ने संशोधन विधेयक को मंजूरी नहीं दी और इस मामले को चुनाव आयोग को भेजा है।