मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फातिमा लतीफ की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग की याचिका खारिज कर दी। लतीफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (आईआईटीएम) की छात्रा थी। बीते महीने फातिमा (19) ने अपने हॉस्टल के कमरे के पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। उसने कथित तौर पर धार्मिक पूर्वाग्रह को लेकर ऐसा किया। वह एमए की छात्रा थी।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के लिए दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत है तो तमिलनाडु सरकार इस तरह की जांच का विकल्प चुन सकती है।
राज्य सरकार ने कहा कि जांच केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।