दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मोजरबियर धनशोधन मामले में कारोबारी रतुल पुरी को जमानत दे दी। जमानत देते हुए, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने पुरी को पांच लाख रुपये के एक जमानत बांड और इतने ही राशि के दो मुचलके जमा कराने के आदेश दिए।
अदालत ने पुरी को इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।
पुरी को शुक्रवार को ही जेल से रिहा किया जाएगा। इससे पहले उन्हें दिसंबर में अगस्तावेस्टलैंड मामले में भी जमानत दी गई थी।