सुप्रीम कोर्ट ने बहु-विवाह और निकाह हलाला जैसी इस्लामिक प्रथाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से सोमवार को इंकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बहु-विवाह और निकाह हलाला जैसी इस्लामिक प्रथाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से सोमवार को इंकार कर दिया।