भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ में, नकदी संकट से जूझ रही कंपनी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए अर्जी दी। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि जब तक डीएचएफएल दिवाला प्रक्रिया चलेगी तबतक उसे कर्ज पर पाबंदी रहेगी।
बयान के अनुसार, शीर्ष बैंक ने डीएचएफएल के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता-2016 की धारा 227 और धारा-239 के कई खंडों के तहत और साथ ही दिवाला एवं दिवालियापन (इनसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स) के कुछ नियमों के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किए हैं।
यह कदम आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्र के डीएचएफएल प्रशासक को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त किए जाने के एक सप्ताह बाद उठाया गया है। 20 नवंबर को डीएचएफएल के निदेशक मंडल को अलग कर दिया गया था और आर. सुब्रह्मणिकुमार को इसका प्रशासक नियुक्त किया था।