पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैन्य प्रमुख पद पर छह महीने तक बने रहने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने जनरल बाजवा के सेवा विस्तार मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सैन्य प्रमुख इस पद पर छह महीने बने रहेंगे।
छह महीने के अंदर देश की संसद को सेना प्रमुख के सेवा विस्तार व अन्य मुद्दों के सिलसिले में स्पष्ट कानून बनाना होगा। अदालत ने कहा कि सरकार ने आश्वस्त किया है कि वह छह महीने में इस सिलसिले में कानून बनाएगी।
अदालत ने कहा कि वह इस मामले का अंतिम फैसला संसद पर छोड़ रही है। संसद संविधान के नियमों के तहत सेना प्रमुख के सेवाकाल से संबंधित कानून बनाए। अदालत ने कहा कि इस छह महीने तक जनरल बाजवा अपने पद पर बने रहेंगे।
इस सिलसिले में सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, वह आज से छह महीने तक प्रभावी होगी। इसके बाद का फैसला संसद के बनाए कानून के अनुसार होगा।