Sun. May 5th, 2024

    गृह मंत्रालय ने सितंबर में जारी एक अध्यादेश के अनुसार राज्यों से ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख कर गृह मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है।

    इस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अध्यादेश 2019 को 18 सितंबर को लागू किया गया था। इसके तहत उत्पादों के उत्पादन, ब्रिकी और खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया था।

    अध्यादेश के अनुभाग 4 और 5 में ई-सिगरेट को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं इसके उल्लंघन से संबंधित सजा का प्रावधान अनुभाग 7 और 8 में हैं।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *